Patna RTPS Review Bihar Grievance Disposal | पटना में जन शिकायतों पर सख्ती, समयसीमा में निपटान के निर्देश
जिलाधिकारी ने आरटीपीएस और लोक शिकायत मामलों की समीक्षा की, पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
पटना जिले में जनहित से जुड़े मामलों को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जिलाधिकारी ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम और लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से जुड़े मामलों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जिले की प्रगति पर संतोष जताया गया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से निपटाए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
“जनता की संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। सिर्फ फाइल बंद करना पर्याप्त नहीं है,” जिलाधिकारी ने कहा।
प्रमुख निर्देश
- सभी आवेदनों का समयसीमा में शत-प्रतिशत निपटान
- योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही
- लाभुकों को राशि भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी नहीं
- राशन कार्ड निर्माण में विलंब पर सख्ती
- दंड राशि तीन दिनों के भीतर जमा करना अनिवार्य
- सुनवाई में सभी लोक प्राधिकारों की उपस्थिति सुनिश्चित
भूमि विवाद और साप्ताहिक बैठक | Patna RTPS Review Bihar Grievance Disposal
जिलाधिकारी ने भूमि विवादों के समाधान पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि हर अंचल में शनिवार को नियमित बैठक हो।
- अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष संयुक्त बैठक करें
- अनुमंडल पदाधिकारी हर सप्ताह एक अंचल का निरीक्षण करें
- लंबित मामलों की निगरानी सुनिश्चित की जाए
दंडात्मक कार्रवाई पर जोर | Patna RTPS Review Bihar Grievance Disposal
आरटीपीएस के तहत लंबित और समय सीमा पार मामलों को लेकर भी सख्ती दिखाई गई।
| विषय | निर्देश |
|---|---|
| एक्सपायर्ड मामले | संबंधित अधिकारी पर दंड |
| दंड राशि | 3 दिन में जमा |
| सुनवाई | 100% उपस्थिति अनिवार्य |
प्रशासन का स्पष्ट संदेश | Patna RTPS Review Bihar Grievance Disposal
जिलाधिकारी ने कहा कि जनता को समय पर सेवा मिलना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
“लोक शिकायतों का समाधान ही असली लक्ष्य है, केवल प्रक्रिया नहीं,” उन्होंने दोहराया।


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