Workplace Harassment of Women Act 2013 | कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013: जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दरभंगा में आयोजित
दरभंगा, 11 मार्च 2026: कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करने हेतु “Workplace Harassment of Women (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013” के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन
- कार्यक्रम का आयोजन भीमराव अंबेडकर सभागार में हुआ।
- जिला पदाधिकारी श्री कौशल कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
- आगत अतिथियों का स्वागत जल जीवन हरियाली के प्रतीक पौधे देकर किया गया।
उद्देश्य और महत्व | Workplace Harassment of Women Act 2013
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था:
- कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना।
- अधिकारियों एवं कर्मियों को अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जागरूक करना।
- शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को प्रभावी और पारदर्शी बनाना।
“कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारियों को अपने कार्यालयों में अधिनियम का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।”
– जिला पदाधिकारी श्री कौशल कुमार
मुख्य अतिथियों के संबोधन | Workplace Harassment of Women Act 2013
जिला पदाधिकारी श्री कौशल कुमार ने कहा:
- सभी विभागों में अधिकारियों को नियमित जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना चाहिए।
- महिलाओं के लिए सुरक्षित और संवेदनशील कार्य वातावरण बनाना प्राथमिकता है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी ने बताया:
- महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना चाहिए।
- किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की स्थिति में निर्भीक होकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए।
- प्रशासन और पुलिस विभाग महिलाओं की सुरक्षा में पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।
प्रशिक्षण सत्र का संचालन | Workplace Harassment of Women Act 2013
- श्रीमती अंकिता कश्यप, राज्य परियोजना प्रबंधक, महिला एवं विकास निगम ने पीपीटी माध्यम से प्रशिक्षण दिया।
- सत्र में उपस्थित समिति के अध्यक्ष और सदस्य सीखें:
- SHe-Box पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना।
- शिकायतों के त्वरित और निष्पक्ष निवारण की प्रक्रिया।
- वैधानिक कार्यवाही और अधिकारों की जानकारी।
“महिलाएं अपने कार्यस्थल पर निर्भीक होकर कार्य करें। उत्पीड़न की स्थिति में समिति में शिकायत दर्ज कराएं। दोषियों पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी।”
– श्रीमती अंकिता कश्यप
प्रशिक्षण के मुख्य विषय | Workplace Harassment of Women Act 2013
| विषय | विवरण |
|---|---|
| अधिनियम के प्रावधान | महिलाओं के सुरक्षा अधिकार और जिम्मेदारियां |
| शिकायत दर्ज करना | SHe-Box पोर्टल एवं स्थानीय समिति |
| जांच प्रक्रिया | निष्पक्ष, गोपनीय और समयबद्ध |
| त्वरित राहत | पीड़ित महिला को न्यायसंगत सहायता |
| जागरूकता | नियमित प्रशिक्षण और संवेदनशीलता कार्यक्रम |
अधिकारियों की अपील | Workplace Harassment of Women Act 2013
- सभी विभागों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन सुनिश्चित करें।
- कर्मचारियों को अधिनियम के प्रति जागरूक करें।
- शिकायतों के निवारण में साफ़-सुथरी और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए।
“महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना प्रत्येक संस्था की जिम्मेदारी है। अधिनियम 2013 का उद्देश्य त्वरित और न्यायसंगत राहत प्रदान करना है।”
– जिला प्रोग्राम पदाधिकारी
प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया
- प्रशिक्षण को उपयोगी और ज्ञानवर्धक बताया गया।
- इसे कार्यस्थलों पर अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना गया।
उपस्थित अधिकारी और सदस्य | Workplace Harassment of Women Act 2013
- उप निदेशक जन संपर्क श्री सत्येंद्र प्रसाद
- जिला कल्याण पदाधिकारी श्री अनिल कुमार सिन्हा
- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला परियोजना प्रबंधक श्री ब्रजेश कुमार सिंह
- जिला मिशन समन्वयक श्री ऋषि कुमार
- केंद्र प्रशासक श्रीमती अजमतुन निशा
- लैंगिक विशेषज्ञ श्री गोविन्द कुमार, श्री बिरेंदर कुमार पासवान
- जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, समिति अध्यक्ष और सदस्य
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने और अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। सभी प्रतिभागियों ने इसे कार्यस्थलों पर जागरूकता बढ़ाने वाला पहल बताया।
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